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व्यक्तियों के लिए जीएसटी पंजीकरण

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जीएसटी क्या है?

जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। यह हर स्टेज में लगाया जाता है या हैंड चेंज किया जाता है और इसकी सप्लाई चैन के साथ एक थिंग चलती है। इसने कई इंडाइरेक्ट टैक्स जैसे सर्विस टैक्स सेंट्रल सेल टैक्स, वेलयु एडेड टैक्स (वैट), प्रोडक्ट फीस और इत्यादि को रिप्लेस्ड किया है। इंडियन पार्लियामेंट ने जीएसटी को देश हूल कंट्री में एक वाइड इंडाइरेक्ट टैक्स के रूप में प्रजेंट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट पास किया। यह एक्ट 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है।

जीएसटी रूल में एक यूनिट के रजिस्ट्रेशन की प्रासेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। जीएसटी के 3 कम्पोनेंट हैं। ये इस प्रकार हैं-

अब जब आपको GST का ओवरविव मिल गया है, हम इंडिविजुएल लोगों के लिए GST रजिस्ट्रेशन पर डिबेट करेंगे। जीएसटी एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में कहीं भी बीजिनेस एक्टिविटीज़ करता है उसे जीएसटी इंडिविजुएल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। इसका मीन्स है यदि आप किसी ऐसी एकोनामिक एक्टिविटीज़ में अटैचमेंट हैं जो एक इंडिविजुएल कैपसिटी है जो इन्कम प्रोवाइड करती है तो आपको जीएसटी रूल में एक टैक्स एलीजिबल व्यक्ति के रूप में माना जाता है। एक्जांपल के लिए यदि आप टैक्स एड्वाइजर के रूप में काम करते हैं और इंडिविजुएल एलीजिबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको इंडिविजुएल एड्वाइजर के लिए जीएसटी रखना होगा।

  • SGST (स्टेट GST) - यह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंटर –स्टेट सेल पर लगाया जाता है।
  • सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) - यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंटर –स्टेट सेल पर लगाया जाता है।
  • IGST (एकीकृत GST) - यह केंद्र सरकार द्वारा इंटर –स्टेट सेल पर लगाया जाता है।

जीएसटी के क्या लाभ हैं?

जीएसटी रूल के अंडर रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और इंडिविजुएल्स / बीजिनेसेस के लिए फालोविंग मेंशन प्राफ़िट ला सकता है -

  • जीएसटी की कैलकुलेशन ओन्ली सप्लाई चैन के एवरी स्टेज में वेलयु – एडेड पर की जाती है। इसलिए इसने टैक्सेस के वास्ट एफेक्ट को हटा दिया है और 'टैक्स पर टैक्स' को एंड कर दिया है। इससे प्रोडकसन की कास्ट में काफी कमी आई है।
  • जीएसटी ने गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू कंस्ट्रक्सन की पासीबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है
  • जीएसटी बीजिनेस को लों कॉस्ट पर अपने स्टोरेज फेसिलिटीज़ को स्ट्रॉंग करने और अपने सप्लाई ऑपरेशन की एलिजिबिलिटी में इंप्रूव करने में हेल्प करता है।
  • जीएसटी रूल अन - आर्गेनाइजेशन फील्ड को रिगूलेटेड करने में कैपेबल है।
  • जीएसटी रूल में सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के कारण एमएसएमई पृवियस टैक्स रूल की कंपेयर में टैक्स प्रोफेशंस पर अब कम डिपेंड हैं।
  • स्माल बीजिनेस ओनर जीएसटी रूल द्वारा प्रोवाइड की गई कंपोजिशन स्कीम का यूज कम टैक्सेस में कर सकते हैं। जिससे वे अपने टैक्सेसन और काम्प्लीएंस बरडेन को काफी कम कर सकते हैं।
  • जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बीजिनेस को लीगल रूप से अपने बायर्स या रिसीपिएन्ट से टैक्स कलेक्ट करने और उन्हें पेमेंट किए गए टैक्सेस के अपोजीट क्रेडिट पर पास करने के लिए अथराइज्ड करता है।

जीएसटी रजिस्ट्रशन करते वक़्त निम्नलिखित बातों का ध्यान दें

इंडिविजुएल को GST के लिए अप्लीकेशन करते समय फालोविंग टॉक पर केयर करे -

टर्नओवर क्राइटेरिया को सेपरेट करें-

बिगनिंग में जीएसटी एक्ट में यह मेंडेटरी है कि 20 लाख रुपये से अधिक के टोटल कारोबार वाले किसी व्यक्ति या बीजिनेस के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह लिमिट स्पेशल कैटेगरी के एसटीके लिए 10 लाख रुपये रखी गई थी । हालाँकि 1 अप्रैल 2019 से गुड्स की सेल के लिए यह लिमिट बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई । सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिमिट में कोई चेंज नहीं किया गया। स्टेटस को आप्सन दिया गया था कि वे न्यू लिमिट्स का आप्सन चुनें या पहले वाले लोगों को ऑन-गोइंग रखें। इस प्रकार इंडिविजुएल एड्वाइजर्स के लिए जीएसटी के लिए अप्लीकेशन करते टाइम टोटल कारोबार क्राइटेरिया पर ध्यान दें।

यहां तक ​​कि अगर आप एज़ एबब टोटल कारोबार के क्राइटेरिया के बेसिस पर क्वालिफ़िकेशन प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको फालोविंग ग्रुप में से किसी में गिर जाने पर मेंडेटरी जीएसटी रजिस्टर होना चाहिए-

एक्सिडेंटल टैक्स एलीजिबल परसन

यदि आपके पास बीजिनेस करने के लिए एक श्योर प्लेस नहीं है लेकिन कभी-कभी सर्विसेस / थिंग्स की सप्लाई होती है तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एक्जांपल के लिए यदि आप दिवाली के दौरान टेम्पोररी फॉर्म से फायर वर्क्स सेल का डीसीजन लेते हैं तो आप एक एक्सिडेंटल टैक्स एलीजिबल परसन होंगे। इस मामले में आपको इंडिविजुएल के लिए GST की आवश्यकता है भले ही आपकी टोटल इन्कम कितनी भी हो।

नॉन -रेजीडेंट टैक्स एलीजिबल इंडिविजुएल

यदि आप कभी-कभी इंडिया में कोई श्योर बीजिनेस स्थान / रेजीडेंस के साथ रिसीपिएंट को सर्विसेस /थीग्स की सप्लाई करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इस मामले में आपको इंडिविजुएल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है चाहे आपकी टोटल इन्कम कितनी ही हो।

एजेंट, ब्रोकर, डीलर

यदि आप किसी अदर परसन, बीजिनेस की साइड से सर्विसेस ,गुड्स की टैक्स एलीजिबल सप्लाई करते हैं तो आप इस कैटेगरीज़ में आ जाएंगे।

जीएसटी रजिस्ट्रेसन करें वकिलसर्च के साथ

Vakilsearch के साथ , आप कुछ ईजी स्टेप्स के साथ अपना GST रजिस्ट्रेसन ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड जीएसटी रिप्रजेण्टेटिव आपके पास कंटिन्यू जाने वाले वर्ड्स के रिलेशन में रहेंगे और आपको जीएसटी के इंडिविजुएल रजिस्ट्रेसन को ईजी और हैजल फ्री वे से प्राप्त करने में हेल्प करेंगे।

  • स्टेज 1- हमारे रिप्रजेण्टेटिव आपसे जीएसटी अप्लीकेण्ट के लिए आवश्यक सभी डाकुमेंट्स को कलेक्ट करेगा (आवश्यक डाकुमेंट्स के बारे में अधिक जानने के लिए अगले पार्ट का रिफरेंस लें)।
  • स्टेज 2- फिर हम आपका मैटर अप्लीकेशन रेडी करेंगे। कंप्लीट किया गया मैटर आपको किसी भी इंप्रूव के लिए शो करेगा
  • जो आप चाहते हैं।
  • स्टेज 3- हम आपकी ओर से अप्लीकेशन फाइल करेंगे। अप्लीकेशन प्रजेंट किए जाने के बाद एक अप्लीकेशन रिफरेंस नंबर (एआरएन) प्रोवाइड की जाएगी
  • जो सक्सेज़ प्रजेंट करने की कंफ़र्मेशन करता है। यह आपके साथ आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी पर शेयर किया जाएगा। इस ARN के साथ आप Vakilsearch ऑनलाइन पोर्टल पर अपने GST रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन्स की सिचुएशन की इंसपेकसन कर सकते हैं ।
  • स्टेज 4- सबमिशन पोस्ट करें हम आपके अप्लीकेशन को सून करेगे
  • इसके लिए अथराइजेशन के साथ आवश्यक को-ओर्डिनेशन करेंगे। हम रिलेटेड क्वेश्चन्स को भी साल्व करेंगे
  • यदि कोई है तो जीएसटी डिपपार्टमेंट से- जबकि आपको बस रिलीफ़ करने और रिटर्न बैठने की रिक्वायर है !
  • स्टेज 5- आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन करने के 7 वर्क डेज के अंडर अपना पारमानेंट जीएसटी नंबर प्राप्त करेंगे
  • अधिकारियों द्वारा सक्सेज़ डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंडर । यह नंबर (जिसे जीएसटीआईएन या जीएसटी आइडेंटी नंबर कहा जाता है) आपके द्वारा प्रजेंट या रिसीब्ड सभी इनवाइस पर दिखाई देगी।

हम आपके ईमेल आईडी पर आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेशन भेजेंगे। इस सर्टिफिकेशन में आपका 15 अंकों का जीएसटीआईएन होगा।

GSTIN और GST स्टेज कोड पर अधिक-

GSTIN के पहले 2 अंक उस स्टेट के GST स्टेट कोड को शो करते हैं जिसमें आपने GST रजिस्ट्रेशन किया है। इंडिया के इच स्टेट को एक GST स्टेट कोड दिया गया है जो एक श्योर दो डिजिट की नंबर है। यह कोड डेस्टिनेशन स्टेट को यह जानने में हेल्प करता है कि बीजिनेस यूनिट या टैक्स पेयर कहां से है।

एक्जांपल के लिए यदि आपका GSTIN 21BBEPM0192C1Z8 है तो पहले 2 अंक (21) ओडिशा स्टेट के लिए GST स्टेट कोड को शो करते हैं । इस प्रकार यह GSTIN रीफ़र्ड करता है कि बीजिनेस ओडिशा में स्थित है । यह ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट को यह इस्टिमेट करने की भी परमिसन देता है कि किसी स्पेशल इनवाइस पर IGST, SGST या CGST को चार्ज करना है या नहीं। यदि बायर और सप्लायर दोनों के लिए स्टेट कोड अलग है तो IGST फीस लिया जाएगा। यदि ये दोनों स्टेट कोड एक्वल हैं तो SGST और CGST का फीस लिया जाएगा।

आप अपने पारमानेंट जीएसटी नंबर को अप्लीकेशन करने के 7 वर्क डेज के अंडर प्राप्त करेंगे जो प्रापर डाकुमेंट को प्रजेंट करने के अंडर है। यह नंबर (जिसे GSTIN या GST आइडेंटिफ़िकेशन नंबर कहा जाता है) आपके द्वारा प्रजेंट या रिसिव सभी इनवाइस पर शो करेगा ।

इंडिविजूएल के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिकवायर्ड डाकुमेंट

फालोविंग डाकुमेंट आपके अप्लीकेशन के साथ होने चाहिए -

  • अप्लीकेशन का पैन कार्ड
  • बैंक डिटेल (बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज, एक कैंसल की जांच बैंक खाते के खाताधारक का नाम दिखा रहा, बैंक स्टेटमेंट)
  • एड्रेस प्रूफ (रेंटल / लीज एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ओनर एनओसी और इतने पर से कोई भी)

FAQs on व्यक्तियों के लिए जीएसटी पंजीकरण

IGST या इंटीग्रेटेड GST वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। यह भारत में निर्यात और आयात के मामलों में भी लागू है।
इनपुट सेवा वितरक सेवाओं या वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता का एक कार्यालय है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति पर कर चालान प्राप्त करता है। वह उन सेवाओं पर भुगतान किए गए CGST, SGST या IGST का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय कर इनवाईस भी इश्यू करता है। उसे सर्विसेज या गुड्स का सप्लायर होना चाहिए जो एबब पैन के साथ रिलेटेड ऑफिस के समान हो।
फालोविंग इंस्टीट्यूट को नीडेड रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए-
  • गुड्स और सर्विसेज की इंटर – स्टेट सप्लाई करने वाले इंडिविजुएल / बीजिनेस
  • जीएसटी लागू होने से पहले पृवियस रूल (वैट, प्रोडक्ट फीस , सर्विस टैक्स आदि) की टैक्स सर्विस के अंडर रजिस्टर परसन / बीजिनेस
  • सभी ईकॉमर्स एग्रीगेटर
  • एक परसन / बीजिनेस जो ई-कॉमर्स एग्रीगेटर के मीडियम से सप्लाई करता है
  • नॉन –रेजीडेंट टैक्स एलीजीबल व्यक्ति / एक्सीडेंटल टैक्स एलीजीबल इंडिविजुएल
  • एक सपलायर और इनपुट सर्विस डिटेल के एजेंट
  • एक परसन / बीजिनेस जो देश के बाहर से इंडिया में किसी परसन / बीजिनेस को ऑनलाइन जानकारी, डेटाबेस एक्सेस और / या रिकवरी सर्विस प्रोवाइड करता है (एक रजिस्टर टैक्स एलीजीबल यूनिट के अलावा)
  • सेंट्रल / स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड कोई अदर परसन / बीजिनेस । , GST काउंसिल द्वारा रिक्मेंडेड़ |

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