नेशनल पेन्सन सिस्टम स्कीम
नेशनल पेन्सन सिस्टम स्कीम (NPS ) प्लान इंडिया गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की गई है | जो सिटीजन्स को उनकी सेविंग के साथ हेल्प करने के लिए स्टार्ट की गई पेंशन प्रोग्राम है जिसका मीन्स है कि उनके बाद के इयर्स के इम्प्लोयमेंट के बाद । एलीजिबल सिटीजन रिगूलर रूप से अपनी रिटायरमेंट के ड्यूरिंग इस तरह की सेविंग का प्राफ़िट प्राप्त करते है | जिसके लिए पेंशन एकाउंट में एमाउंट का डूनेट करते हैं। एनपीएस 2009 तक 18 और 60 वर्ष की एज के बीच सिटीजन के लिए अवेलेबल है। इस प्लान का एम यह श्योर करना है कि सिटीजन रिटायरमेंट के बाद अपने इन्वेस्ट पर एक गुड रिटर्न अरनिंग करें। एनपीएस दो प्रकार के एकाउंट में अवेलेबल है |
- टियर- I एनपीएस एकाउंट - यह एक मेन पेंशन एकाउंट है जिसमें क्लियरेंस के लिए एलाउड एमाउंट की लिमिट होती है
- टियर- II एनपीएस एकाउंट - इस प्रकार के एकाउंट से क्लियरेंस पर कोई लिमिट नहीं है
बेनीफिट
NPS किसी की रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाने की डाएरेक्सन में एक सोल्युशन है और प्रापर और रिस्पेक्टफुल मार्केट – बेस्ड रिटर्न के साथ उनके ओल्ड एज में पेन्सनर की इन्कम प्रोवाइड करता है जिसके लिए गवर्नमेंट के रिक्मेंडेड मीन्स हैं। यह एक परसनल और युनीक परमानेंटरिटायरमेंट एकाउंट नंबर (PRAN) पर बेस्ड है जो NPS के अंडर प्रत्येक कस्टमर को अलोट किया जाता है।
एक NPS एकाउंट पेंशनरों को फालोविंग प्राफ़िट प्रोवाइड करता है |
- गवर्नमेंट रीगूलेटेड - एनपीएस को इंडिया गवर्नमेंट के अंडर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण रिगुलेटरि एंड डेवलपमेंट अथारिती (PFRDA) द्वारा रिगूलेटेड किया जाता है
- ऑनलाइन प्रसेंस - कोई भी अपने NPS एकाउंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एक्सेस कर सकता है इस प्रकार यह बहुत कंविनिएंट है। ऑनलाइन अवेलेबल सभी फेसिलिटीज़ के साथ स्मार्टफोन के लिए एक ऐप भी अवेलेबल है
- कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी - सब्सक्राइबर्स के पास अपने इन्वेस्ट पर कंट्रोल होता है जिससे उन्हें हाइएस्ट रिटर्न के ऐम से केलकुलेटेड रिस्क लेने की कैपसिटी मिलती है और साथ ही उन्हें अपने इन्वेस्ट आप्सन ,फंड मैनेजर, एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर और एनुअल आप्सन का सेलेक्सन करने की परमिसन मिलती है।
- लॉन्ग टर्म का रिटर्न - एनपीएस एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्ट प्लान है जिसमें 10 इयर्स की मिनिमम लॉक-इन पिरिएड होती है जिससे सब्सक्राइबर को कंपाउंडेड रिटर्न का बेनीफिट मिलता है जिसके रिजल्तिंग मेच्युरीटी पर हाई कॉर्पस फंड रिसिव होता है।
- टैक्स प्राफ़िट - NPS इन्वेस्ट एनपीएस इन्वेस्ट चारमिंग टैक्स बेनीफिट प्रोवाइड करते हैं जैसे-
80 सीसीडी (1) परसनल सब्सक्राइबर का कंट्रिब्यूशन रुपये के कम्पोजीट रुफ़ के साथ टैक्स बेनीफिट यू / एस 80 सीसीडी (1) का क्लेम कर सकता है। 1.5 लाख यू / एस 80 सीसीई 80 सीसीडी (1 बी) परसनल सब्सक्राइबर के कंट्रिब्यूशन तक रु। 50,000 कर छूट के लिए योग्य है यू / एस 80 सीसीडी (1 बी) 80 सीसीडी (2) कॉर्पोरेट कंट्रिब्यूशन (एम्प्लाई की ओर से नियोक्ता द्वारा किया गया कंट्रिब्यूशन) एम्प्लाई के बेसिक सेलरी का 10% तक टैक्स कन्सेशन के लिए करैक्टर है U / s 80 CCD (2)
चेकलिस्ट
NPS रेजीडेंट और NRI दोनों के लिए ओपेन है जो फालोविंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं |
- अप्लीकेण्ट की एज एट लिस्ट 18 ईयर और 65 ईयर से कम होनी चाहिए
- अप्लीकेण्ट साउंड मेंटल हेल्थ का होना चाहिए
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लिस्टेड आपके कस्टमर (KYC ) रूल्स और कंडीशंस को जानने के लिए अप्लीकेण्ट को फॉर्म पर सिग्नेचर करने से पहले इसका फालो करना चाहिए।
ऑनलाइन NPS एकाउंट ओपेन के लिए स्तेप
आप NPS के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाइट के माध्यम से या 'नेशनल पेंशन सिस्टम' टैब पर क्लिक करके नॉमिनेशन कर सकते हैं
- फिर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त होगा जिसे फिल करना होगा
- फॉर्म सबमिट करने पर आपके रजिस्ट्रेशन के लिए एक रिसीप्ट नंबर बोर्न होगी । आप इस रिसीप्ट नंबर सर्च का यूज करके बाद में अपना एकाउंट रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर सकेंगे
- आपका ई-केवाईसी आधार के माध्यम से किया जाएगा (एक OTP बेस्ड आथेन्टिकेशन का यूज करके)
- फिर आपको अधिक डिटेल एंटर करने की रिक्वायर होगी
- जैसे कि आपके बैंक डिटेल, प्लान डिटेल, नामिनी डीस्क्राइप्सन्स
- फिर आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। टियर II एकाउंट के लिए आपको अपने पैन कार्ड और कैंसल किए गए चेक को स्कैन और अपलोड करना होगा ।
- फिर आपको उस एमाउंट को एंटर करना होगा जिसे आप NPS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पेमेंट के लिए क्लिक करें
- फिर आपको एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म पर डाएरेक्टेड किया जाएगा जहाँ आपको नेट बैंकिंग पर पेमेंट कंप्लीट करना होगा
- आपके पेमेंट सक्सेसफुली होने से आपको एक PRAN आपको अलोट किया जाएगा और आपके द्वारा दिए गए डेटा के बेस्ड पर एक पीडीएफ फॉर्म जनरेट किया जाएगा। इसे रीफरेंस के लिए सेव्ड़ किया जा सकता है और अलग से सेंड की नीड़ नहीं है लेकिन यह केवल आधार- बेस्ड ऑन NPS एकाउंट ओपेन के एकजाम्पल्स के लिए इश्यू है । NPS एकाउंट ओपेन के कंट्रिब्यूशन पर बेस्ड ऑन स्लैब हैं ।
डिटेल | टियर I | टियर II |
---|---|---|
एकाउंट ओपेन के समय आवश्यक मिनिमम कंट्रिब्यूशन | 500/- | 1000/- |
मिनिमम सब्स्क्वेंट कंट्रिब्यूशन राशि की आवश्यकता है | 500/- | 250/- |
प्रति वर्ष मिनिमम कंट्रिब्यूशन आवश्यक है | 1000/- | जीरो |
एक ईयर में रिक्वायर्ड मिनिमम कंट्रिब्यूशन | 1 | जीरो |
FAQs on नेशनल पेन्सन सिस्टम स्कीम
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