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कर छूट: एक 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कदम

आपका दान समाज के लिए महत्वपूर्ण है और 80G प्रमाणपत्र इसे और भी सार्थक बना सकता है. तो दान करें और कर छूट का लाभ उठाएं!

आयकर अधिनियम के तहत, कुछ योगदान या दान धारा 80 जी के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों या अन्य गैर-लाभकारी संगठनों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए और इस तरह का प्रमाणीकरण दिए जाने से पहले आईटी विभाग द्वारा गहनता से जांच की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे संस्थान टैक्स पर बचत करते हुए दान देने के लिए कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों से दान की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करते हैं।

निचे आप देख सकते हैं हमारे महत्वपूर्ण सर्विसेज जैसे कि फ़ूड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें, ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रशन के लिए कितना वक़्त लगता है और उद्योग आधार रेजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है .

 

क्या आप अपने दान पर कर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं? क्या आप भारत में एक गैर-लाभकारी संस्था को दान देने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो 80G प्रमाणपत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है!

यह ब्लॉग आपको बताएगा कि 80G प्रमाणपत्र क्या है, यह कैसे काम करता है, और आप इसका उपयोग करके अपने करों पर कैसे बचत कर सकते हैं।

80G प्रमाणपत्र क्या है?

80G प्रमाणपत्र आयकर विभाग द्वारा कुछ चुनिंदा गैर-लाभकारी संस्थाओं को जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र इंगित करता है कि इन संस्थाओं को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं।

कौन से दान 80G छूट के लिए पात्र हैं?

सभी दान 80G छूट के लिए पात्र नहीं हैं। केवल उन दानों पर ही छूट दी जाती है जो धारा 80G के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि:

  • शिक्षा के लिए दान
  • चिकित्सा राहत के लिए दान
  • गरीबी उन्मूलन के लिए दान
  • ग्रामीण विकास के लिए दान
  • राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के लिए दान
आप अपने कर सलाहकार से भी 80G प्रमाणपत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ऑनलाइन कई वेबसाइटें हैं जो आपको 80G प्रमाणपत्र के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती हैं.

80G प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?

आप जिस संस्था को दान देना चाहते हैं, उससे 80G प्रमाणपत्र मांगें। संस्था आपको यह प्रमाणपत्र जारी करेगी जिसमें दान की राशि, संस्था का नाम और उसका पंजीकरण विवरण जैसी जानकारी शामिल होगी।

80G छूट का दावा कैसे करें?

अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, आपको दान किए गए राशि और 80G प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करनी होगी। आपको धारा 80G के तहत छूट का दावा करना होगा।

  • केवल उन्हीं दानों पर छूट का दावा किया जा सकता है जिन्हें आपने नकद, चेक या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया है। ₹2,000 से अधिक के नकद दान छूट के लिए पात्र नहीं हैं।
  • छूट की राशि दान की गई राशि के 50% या 100% तक हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संस्था किस प्रकार के कार्यों में लगी है।
  • आप धारा 80G के तहत कुल मिलाकर अपनी कुल आय के 10% तक की छूट का दावा कर सकते हैं।

 

About the Author

Shafna, currently leading as an NGO Research Advisor, with a BA in Sociology, MSc in Development Studies, and an MA in Public Policy, combines expertise in policy research and community empowerment. She turns socio-economic data into actionable insights, driving impactful social change and enhancing policy initiatives, ensuring legal compliance and advocating for community rights.

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