Religion Conversion Certificate Religion Conversion Certificate

भारत में धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

धर्म की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटी कृत मौलिक अधिकारों में से एक है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को शांतिपूर्वक बढ़ावा देने और उसका अभ्यास करने का अधिकार है, इसका मतलब है कि नागरिक अपनी इच्छा, विश्वास आदि के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। एक व्यक्ति विवाह या तलाक या आत्म-विश्वास के कारण अपना धर्म बदल सकता है। । लेकिन परिवर्तन स्वेच्छा से  होना चाहिए क्योंकि यह भारत के किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है|

लेकिन धर्म परिवर्तन को अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि कोई इसे सभी कानूनी दस्तावेज़ों आदि में बदल सके। धर्म को रीति-रिवाज़ों के अनुसार बदलने के बाद, इसे सरकारी राज पत्र में अधिसूचित (सरकारी गज़ट मे लिखित ) करने की आवश्यकता है। गजट में धर्म परिवर्तन को अधिसूचित किया जा सकता है, लेकिन गजट में जाति के परिवर्तन को अधिसूचित (पंजीकृत ) नहीं किया जा सकता है।

निचे आप देख सकते हैं हमारे महत्वपूर्ण सर्विसेज जैसे कि फ़ूड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें, ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रशन के लिए कितना वक़्त लगता है और उद्योग आधार रेजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है .

 

रिटेल सर्टिफिकेट प्राप्त करना 

प्रमुख / वयस्कों के लिए धर्म परिवर्तन के लिए आवश्यक कागज़ात 

1) पहचान प्रमाण – पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र

2) एड्रेस प्रूफ – आधार कार्ड या राशन कार्ड या बिजली बिल

3) एक पासपोर्ट साइज फोटो

4) आवेदन पत्र – पुराने और नए धर्म, पुराने नाम, वर्तमान पते, संपर्क विवरण और धर्म परिवर्तन के कारण के सभी विवरणों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र।

धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट

स्वेछा से दिए गए डाक्यूमेंट्स –

1) विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाह के बाद महिला के लिए कोई है)

2) शपथ पत्र (यदि कोई रुपांतरण के बाद बनाया गया है आदि)

3) तलाक के कागज़ात (तलाक आदि के मामले में)

18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (अनिवार्य)

1) पहचान प्रमाण – आधार कार्ड या स्कूल आई डी

2) एड्रेस प्रूफ – आधार कार्ड या राशन कार्ड

3) आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र  

4) एक पासपोर्ट साइज फोटो

5) आवेदन पत्र – यदि संभव हो तो माता-पिता या अभिभावकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित

गजट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

राज-पत्र (सरकारी ) प्रकाशन अनिवार्य है और केवल अगर इसे केंद्रीय राज-पत्र में प्रकाशित किया जाता है तो सभी महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों में नया परिवर्तन स्वीकार किया जाएगा। एक बार राज पत्र आवेदन दायर करने और इसे सफल पाए जाने के बाद धर्म परिवर्तन घोषणा ई-गजट ( इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर ) में प्रकाशित की जाएगी।

पहला कार्य नाम परिवर्तन शपथ पत्र बनाना है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें नाम, नया धर्म, पुराना धर्म और पता जैसे विवरण शामिल हैं। इसे स्टांप पेपर पर बनाया जाना चाहिए और नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरी किया जाना चाहिए।

एक अखबार में विज्ञापन 

एक विज्ञापन को व्यापक रूप से क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना होता है  कि परिवर्तन के लिए कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। नाम, पता और उम्र जैसे सभी विवरण अखबार में दिए जाने चाहिए।

राज-पत्र प्रकाशन

एक बार आवेदन दायर करने के बाद, यह अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और अंत में, घोषणा प्रकाशित की जाएगी।

 

About the Author

Jagan S, a Family & Civil Law Consultant at Vakilsearch, is a B.A. LL.B. graduate. He specialises in mutual divorce, marriage registration, court marriage, restitution of conjugal rights, and USA family law. He also assists clients with succession certificates, legal heir certificates, gender change, religion conversion, and caste certificates.

Subscribe to our newsletter blogs

Back to top button

👋 Don’t Go! Get a Free Consultation with our Expert to assist with Religion Conversion Certificate!

Enter your details to get started with professional assistance for Religion Conversion Certificate.

×


Adblocker

Remove Adblocker Extension