आईटीआर 1 सहज (ईजी) फॉर्म
अगर आप की वार्षिक इनकम रुपये 50,000,00 तक है तो, आपको ITR 1 फ़ाइल करना होगा । ITR 1 फॉर्म को सहज फॉर्म भी कहाँ जाता है।
इन्कम टैक्स रिटर्न एंटर करने के प्राफ़िट
- एक व्यक्ति के रूप में अगर किसी ने फ़िक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो टीडीएस को 10% की रेट से इन्टरेस्ट इन्कम का पेमेंट किया जाता है भले ही वह व्यक्ति रिस्पांसिबल हो या किसी भी इन्कम टैक्स का पेमेंट करने के लिए नहीं। यदि इन्कम टैक्स एबल कैप के अंडर है तो इन्कम टैक्स रिटर्न एंटर करके डिडक्ट किए गए टीडीएस का रिफंड भी प्राप्त कर सकता है।
- कई बैंक लोन को अप्रूवल देने के लिए अप्लीकेण्ट के इन्कम टैक्स रिटर्न की एक कॉपी के लिए कम से कम तीन साल के लिए पूछते हैं। अगर फ्यूचर में कोई लोन लेना चाहेगा तो आईटी रिटर्न फाइल करना फायदेमंद होगा।
- मंथली सेलरी पाने वाले कर्मचारियों को अपनी इन्कम के एविडेंस के रूप में फॉर्म 16 सबमिट करना होता है लेकिन इण्ट्रेप्रेनर कंट्रैक्टर और कस्टमर मेम्बर फॉर्म 16 प्राप्त नहीं करेंगे। आईटीआर रिसिप्ट उनके लिए और भी अधिक प्रासंगिक रिकॉर्ड बन जाती हैं उनके ईयर्ली सेलरी को देखते हुए मिनिमम 2.50 रुपये की कन्सेशन मिलती है। टोपी। ITR रिसिप्ट सभी प्रकार के फाइनेंसिएल लेनदेन के लिएसेल्फ एम्प्लोएड इन्कम और टैक्स पेमेंट का सोल प्रूफ हैं।
- यदि आप फारेन जर्नी कर रहे हैं तो फारेन एम्बेसी आपको लास्ट कुछ वर्षों से ITR रसीदें प्रदान करने का रिक्वेस्ट करेंगे। कई कामर्सिएल एम्बेसी पिछले तीन वर्षों के आईटीआर रिसिप्ट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ रिसेंट सर्टिफिकेट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
- यदि आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और एक गवर्नमेंट अप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो आपको अपने लास्ट वर्षों के टैक्स रिटर्न सबमिट करने होंगे। यह आपकी फाइनेंसिएल सिचुएशन दिखाने के लिए है और आप पेमेंट ओबलीगेशन को बियर करेंगे या नहीं।
- यदि किसी को एक वर्ष में लॉस हुआ है तो वह आयकर रिपोर्ट दर्ज करके अगले 8 वर्षों के लिए उस लॉस को आगे बढ़ाएगा और भविष्य के प्राफ़िट से पेमेंट करेगा। यह आने वाले वर्षों में टैक्स के बर्डेन को काफी कम कर देगा।
- यदि कोई भी व्यक्ति जो कर रिटर्न एंटर करने का इंटाइटलेड है तो फिक्स डेट के अंडर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वे लेट के लिए पनिशमेंट का पेमेंट करने के लिए रिस्पांसिबल हैं।
- लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर प्रजेंट में ITR रिसिप्टस डिमांड रहे हैं जब वे 50 लाख या उससे अधिक की इंश्योरेंस एमाउंट के लिए एक टर्म पॉलिसी प्राप्त करने की प्लान बनाते हैं।
- यदि आप आईटीआर एंटर नहीं करते हैं तो लेट से रिटर्न आपके द्वारा पेमेंट किए गए रेस्ट टैक्स पर मंथली बढ़ी हुई इन्टरेस्ट के रिजल्टिंग हो सकता है।
ITR 1 ईजी फॉर्म फाइल के लिए चेकलिस्ट की एलिजिबिलिटी
यह रिटर्न फॉर्म उस व्यक्ति द्वारा यूज किया जाएगा जिसकी फाइनेंसिएल ईयर के लिए टोटल इन्कम 50 लाख रु से अधिक नहीं है। और फालोविंग क्राइटेरिय में से एक के अंडर इन्कम है -
- ITR-1 ईजी पर्सनल इन्कम टैक्स रिटर्न या पेंशन - आय या
- एक होम – इन्कम या
- अन्य सोर्स - इन्कम ।
ITR 1 सहज (ईजी) फॉर्म फाइल के लिए नॉन – एलिजीबिलिटी
- एक व्यक्ति जिसकी ईयर्ली इन्कम 50 लाख रुपये से अधिक है को इस फॉर्म का यूज करने की परमिशन नहीं है
- इस प्रकार का यूज उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो एक कार्पोरेशन के डाएरेक्टर्स हैं और फाइनेंसिएल इयर्स के दौरान किसी भी पॉइंट पर कुछ अन लिस्टेड स्टॉक सिक्योरिटीज को रखते हैं।
- वे रेजीडेंट जो जनरली रूप से रेजीडेंट (आरएनओआर) साथ ही नॉन – रेजीडेंट नहीं हैं उन्हें रिटर्न एंटर करने के लिए आईटीआर -1 का यूज नहीं करना चाहिए।
- फालोविंग वे से इन्कम अर्निंग करने वाले व्यक्ति ITR 1 फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने के एलीजीबल नहीं हैं
-
- एक से अधिक प्रापर्टी ।
- बेटिंग, लीगल ,गेंबलिंग, आदि।
- पूंजीगत लाभ जो कर योग्य (लघु और दीर्घकालिक) हैं।
- Rs.5 ,000 से अधिक की एग्रीकल्चरल इन्कम ।
- बीजिनेस या अकुपैशन
- एक व्यक्ति जो इंडिया के आउट (किसी भी यूनिट में फाइनेंसिएल इन्टरेस्ट इंक्लूडेड) प्रापर्टीज़ का रेसिडेंस और मैंटेनेंस करता है या इंडिया के बाहर किसी भी एकाउंट में एक सिग्नेचर प्राधिकारी है।
- आर्टिकल 90 / 90A / 91 में प्रोवाइड किए गए फारेन टैक्स पेमेंट या डबल टैक्स रिलीफ़ से कन्सेशन का क्लेम करने वाला व्यक्ति।
ITR 1 फॉर्म में क्या क्या होता है
- नाम
- एड्रेस डेट ऑफ बर्थ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
- अप्लीकेण्ट का आधार नंबर
- रोजगार आदि की प्रकृति
- टोटल इन्कम का डिटेल
- डिडकसन और टैक्स एलीजीबल टोटल इन्कम
- ड्यू टैक्स की कैलकुलेशन
- अन्य इन्फार्मेशन
नीचे दो शेड्यूल दिए गए हैं जो फॉर्म में इंकलुड़ हैं। मेंसन कार्यक्रम आईटीआर 1 फॉर्म 2019-20 के समान हैं।
- आईटी सिड्यूल - यहां अप्लीकेण्ट को एड्वान्स्ड़ टैक्स और सेल्फ- असेस्मेंट टैक्स पेमेंट डिटेल देना होगा।
- टीडीएस सिड्यूल - यहां अप्लीकेण्ट को टीडीएस / टीसीएस का डिटेल देना होगा।
ITR 1 फॉर्म डाउनलोड का विकल्प आधिकारिक इन्कम टैक्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक फॉर्म में आवश्यक डीफिरेंट इन्फार्मेशन को डाउनलोड कर सकता है ।
ITR 1 डाउनलोड का ऑप्शन आधिकारिक ITR वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि आप पहली बार ITR 1 ई-फाइल कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एड प्राप्त करने की रिक्मेंडेशन की जाती है।
Vakilsearch के माध्यम से इन्कम टैक्स रिटर्न कैसे एंटर करें?
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- हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे
- आपका रिटर्न ऐज़ रिकवायार्ड तैयार किया जाएगा।
- फिर आपकी रिटर्न फ़ाइल की जाएगी
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