टैक्स कन्सेशन – कैसे प्राप्त करें 80G सर्टिफिकेट द्वारा Admin - नवम्बर 19, 2020 Last Updated at: November 19, 2020 88 इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G के अंतर्गत कुछ डोनेशंस टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। नॉन गवर्नमेंटल संस्थाओं की पूरी जांच की जाती हैं 80G सर्टिफिकेट देने के पहले|यह इसलिए की बहुत सारे कॉर्पोरेट संस्था और लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं डोनेशंस देने के बाद| आइये इस आर्टिकल में देखते हैं कि 80G सर्टिफिकेट क्या है और इसे कैसे प्राप्त करते हैं| इन्कम टैक्स एक्ट के अंडर कुछ कंट्रिब्यूशन या डुनेशन आर्टिकल 80 जी के अंडर टैक्स डिडक्सन के लिए एलीजीबल हैं। नॉन –गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन या अन्य नॉन –बेनीफिसिएल आर्गनाइजेशन्स को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन करना चाहिए और इस तरह का सर्टिफिकेशन दिए जाने से पहले आईटी विभाग द्वारा डिपली जांच की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट टैक्स पर सेविंग करते है और इसी साथ डुनेशन देने के लिए कॉरपोरेट्स और परसंस से बड़ी नंबर्स में डुनेशन को चार्म करते हैं । इस लेख में, हम G० जी के बारे में जानते हैं, us० जी सर्टिफिकेट क्या है और 80० जी सर्टिफिकेट जी रजिस्ट्रेशन स्टेज आदि कैसे प्राप्त करें। 80 जी कन्सेशन के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 80 जी कैटेगरी के अंडर रेटेड डुनेसन के लिए किए गए डुनेसन 80 जी डिडक्सन और 80 जी रजिस्ट्रेशन के लिए करेक्टर हैं ।रिलीजियस या बीजिनेस एंगल के साथ डुनेसन को आमतौर पर 80 जी सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इंडिया के आउट काम करने वाले ट्रस्टों को किया गया गिफ्ट (एक फारेन ट्रस्ट) कर डिडक्सन के लिए एलीजीबल नहीं है। इसी तरह यदि आप एक प्राइवेट ट्रस्ट के लिए डुनेट कर रहे हैं जो 80 जी सर्टिफिकेशन के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए कोई फंड दिया गया है तो आप दान की गई एमाउंट के लिए टैक्स कन्सेशन का प्राफ़िट नहीं उठा सकते हैं। यह आपकी टैक्स एलीजीबल सुइटेबल इन्कम के रूप में केलकुलेट की जाएगी। फ़ाइल करें टैक्स डिडक्सन के लिए एलीजीबल कंट्रिब्यूशन का पर्सेंटेज सभी फंड 80 जी कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं । फिर भी केवल पर्सनल फंड के डुनेटसे पेमेंट की गई एमाउंट के लिए 100% कर कन्सेशन प्राप्त होती है। अन्य को केवल 50% कर डिडक्सन के लिए क्लासिफाइड किया गया है। यहां फंडस की कंप्लीट लिस्ट दी गई है जो 100% या 50% टैक्स कन्सेशन के लिए एलीजीबल हैं। ट्रस्ट या एनजीओ को कोई अदर डुनेशन जो लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं हैं और जिनके पास 80 जी सर्टिफिकेशन नहीं है टैक्स कन्सेशन के लिए एलीजीबल नहीं हैं। इसलिए यह ट्रस्टों और नॉन – गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन या वेलफ़ेयर सोसायटीज़ के लिए आवश्यक है जो फ़ेलो सिटीजन से डुनेट की सर्च कर रहे हैं इसलिए वे आगे जाकर 80 जी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लीकेशन कर सकें। प्रूफ के तौर पर रिकवायर्ड डॉक्यूमेंटेशन यदि आपने 80 जी सर्टिफिकेट के साथ किसी फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए डुनेट दिया है तो आपको रिटर्न एंटर करने के लिए जनरल डाकुमेंट के अलावा जमा करना आवश्यक है: मुद्रांकित रिसीप्ट – किए गए डुनेट के लिए मुहर लगी रिसीप्ट । जब भी किसी फंड या ट्रस्ट की ओर दान किया जाता है तो उन्हें एक रिसीप्ट देनी होगी। इसे सिक्योर रखें और एमाउंट के लिए कन्सेशन प्राप्त करने के लिए टैक्स एंटर करते टाइम इसे सबमिट करें। रिसीप्ट में ओर्गेनाइजेशन, नेम ,डेट और पैन नंबर की स्टैम्प होनी चाहिए । फॉर्म 58 – 100% कन्सेशन के साथ वेल्थ के लिए किए गए डुनेट के लिए ओर्गेनाइजेशन से फॉर्म 58 भी आवश्यक है। रिसीप्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर (80 जी सर्टिफिकेट नंबर ) भी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ओर्गेनाइजेशन से रिसीप्ट की नंबर हमेशा उन पर प्रिंटेड होती है। हालाँकि यदि आप इसे रिसीप्ट पर नहीं पाते हैं तो इसे टैक्स कन्सेशन के लिए एंटर करने के लिए कहें। 0 टैक्स कन्सेशन – कैसे प्राप्त करें 80G सर्टिफिकेट द्वारा Admin - नवम्बर 19, 2020 88 इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G के अंतर्गत कुछ डोनेशंस टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। नॉन गवर्नमेंटल संस्थाओं की पूरी जांच की जाती हैं 80G सर्टिफिकेट देने के पहले|यह इसलिए की बहुत सारे कॉर्पोरेट संस्था और लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं डोनेशंस देने के बाद| आइये इस आर्टिकल में देखते हैं कि 80G सर्टिफिकेट क्या है और इसे कैसे प्राप्त करते हैं| इन्कम टैक्स एक्ट के अंडर कुछ कंट्रिब्यूशन या डुनेशन आर्टिकल 80 जी के अंडर टैक्स डिडक्सन के लिए एलीजीबल हैं। नॉन –गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन या अन्य नॉन –बेनीफिसिएल आर्गनाइजेशन्स को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन करना चाहिए और इस तरह का सर्टिफिकेशन दिए जाने से पहले आईटी विभाग द्वारा डिपली जांच की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट टैक्स पर सेविंग करते है और इसी साथ डुनेशन देने के लिए कॉरपोरेट्स और परसंस से बड़ी नंबर्स में डुनेशन को चार्म करते हैं । इस लेख में, हम G० जी के बारे में जानते हैं, us० जी सर्टिफिकेट क्या है और 80० जी सर्टिफिकेट जी रजिस्ट्रेशन स्टेज आदि कैसे प्राप्त करें। 80 जी कन्सेशन के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 80 जी कैटेगरी के अंडर रेटेड डुनेसन के लिए किए गए डुनेसन 80 जी डिडक्सन और 80 जी रजिस्ट्रेशन के लिए करेक्टर हैं ।रिलीजियस या बीजिनेस एंगल के साथ डुनेसन को आमतौर पर 80 जी सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इंडिया के आउट काम करने वाले ट्रस्टों को किया गया गिफ्ट (एक फारेन ट्रस्ट) कर डिडक्सन के लिए एलीजीबल नहीं है। इसी तरह यदि आप एक प्राइवेट ट्रस्ट के लिए डुनेट कर रहे हैं जो 80 जी सर्टिफिकेशन के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए कोई फंड दिया गया है तो आप दान की गई एमाउंट के लिए टैक्स कन्सेशन का प्राफ़िट नहीं उठा सकते हैं। यह आपकी टैक्स एलीजीबल सुइटेबल इन्कम के रूप में केलकुलेट की जाएगी। फ़ाइल करें टैक्स डिडक्सन के लिए एलीजीबल कंट्रिब्यूशन का पर्सेंटेज सभी फंड 80 जी कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं । फिर भी केवल पर्सनल फंड के डुनेटसे पेमेंट की गई एमाउंट के लिए 100% कर कन्सेशन प्राप्त होती है। अन्य को केवल 50% कर डिडक्सन के लिए क्लासिफाइड किया गया है। यहां फंडस की कंप्लीट लिस्ट दी गई है जो 100% या 50% टैक्स कन्सेशन के लिए एलीजीबल हैं। ट्रस्ट या एनजीओ को कोई अदर डुनेशन जो लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं हैं और जिनके पास 80 जी सर्टिफिकेशन नहीं है टैक्स कन्सेशन के लिए एलीजीबल नहीं हैं। इसलिए यह ट्रस्टों और नॉन – गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन या वेलफ़ेयर सोसायटीज़ के लिए आवश्यक है जो फ़ेलो सिटीजन से डुनेट की सर्च कर रहे हैं इसलिए वे आगे जाकर 80 जी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लीकेशन कर सकें। प्रूफ के तौर पर रिकवायर्ड डॉक्यूमेंटेशन यदि आपने 80 जी सर्टिफिकेट के साथ किसी फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए डुनेट दिया है तो आपको रिटर्न एंटर करने के लिए जनरल डाकुमेंट के अलावा जमा करना आवश्यक है: मुद्रांकित रिसीप्ट – किए गए डुनेट के लिए मुहर लगी रिसीप्ट । जब भी किसी फंड या ट्रस्ट की ओर दान किया जाता है तो उन्हें एक रिसीप्ट देनी होगी। इसे सिक्योर रखें और एमाउंट के लिए कन्सेशन प्राप्त करने के लिए टैक्स एंटर करते टाइम इसे सबमिट करें। रिसीप्ट में ओर्गेनाइजेशन, नेम ,डेट और पैन नंबर की स्टैम्प होनी चाहिए । फॉर्म 58 – 100% कन्सेशन के साथ वेल्थ के लिए किए गए डुनेट के लिए ओर्गेनाइजेशन से फॉर्म 58 भी आवश्यक है। रिसीप्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर (80 जी सर्टिफिकेट नंबर ) भी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ओर्गेनाइजेशन से रिसीप्ट की नंबर हमेशा उन पर प्रिंटेड होती है। हालाँकि यदि आप इसे रिसीप्ट पर नहीं पाते हैं तो इसे टैक्स कन्सेशन के लिए एंटर करने के लिए कहें। 0 No Record Found Older Posts
टैक्स कन्सेशन – कैसे प्राप्त करें 80G सर्टिफिकेट द्वारा Admin - नवम्बर 19, 2020 88 इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G के अंतर्गत कुछ डोनेशंस टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। नॉन गवर्नमेंटल संस्थाओं की पूरी जांच की जाती हैं 80G सर्टिफिकेट देने के पहले|यह इसलिए की बहुत सारे कॉर्पोरेट संस्था और लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं डोनेशंस देने के बाद| आइये इस आर्टिकल में देखते हैं कि 80G सर्टिफिकेट क्या है और इसे कैसे प्राप्त करते हैं| इन्कम टैक्स एक्ट के अंडर कुछ कंट्रिब्यूशन या डुनेशन आर्टिकल 80 जी के अंडर टैक्स डिडक्सन के लिए एलीजीबल हैं। नॉन –गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन या अन्य नॉन –बेनीफिसिएल आर्गनाइजेशन्स को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन करना चाहिए और इस तरह का सर्टिफिकेशन दिए जाने से पहले आईटी विभाग द्वारा डिपली जांच की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट टैक्स पर सेविंग करते है और इसी साथ डुनेशन देने के लिए कॉरपोरेट्स और परसंस से बड़ी नंबर्स में डुनेशन को चार्म करते हैं । इस लेख में, हम G० जी के बारे में जानते हैं, us० जी सर्टिफिकेट क्या है और 80० जी सर्टिफिकेट जी रजिस्ट्रेशन स्टेज आदि कैसे प्राप्त करें। 80 जी कन्सेशन के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 80 जी कैटेगरी के अंडर रेटेड डुनेसन के लिए किए गए डुनेसन 80 जी डिडक्सन और 80 जी रजिस्ट्रेशन के लिए करेक्टर हैं ।रिलीजियस या बीजिनेस एंगल के साथ डुनेसन को आमतौर पर 80 जी सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इंडिया के आउट काम करने वाले ट्रस्टों को किया गया गिफ्ट (एक फारेन ट्रस्ट) कर डिडक्सन के लिए एलीजीबल नहीं है। इसी तरह यदि आप एक प्राइवेट ट्रस्ट के लिए डुनेट कर रहे हैं जो 80 जी सर्टिफिकेशन के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए कोई फंड दिया गया है तो आप दान की गई एमाउंट के लिए टैक्स कन्सेशन का प्राफ़िट नहीं उठा सकते हैं। यह आपकी टैक्स एलीजीबल सुइटेबल इन्कम के रूप में केलकुलेट की जाएगी। फ़ाइल करें टैक्स डिडक्सन के लिए एलीजीबल कंट्रिब्यूशन का पर्सेंटेज सभी फंड 80 जी कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं । फिर भी केवल पर्सनल फंड के डुनेटसे पेमेंट की गई एमाउंट के लिए 100% कर कन्सेशन प्राप्त होती है। अन्य को केवल 50% कर डिडक्सन के लिए क्लासिफाइड किया गया है। यहां फंडस की कंप्लीट लिस्ट दी गई है जो 100% या 50% टैक्स कन्सेशन के लिए एलीजीबल हैं। ट्रस्ट या एनजीओ को कोई अदर डुनेशन जो लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं हैं और जिनके पास 80 जी सर्टिफिकेशन नहीं है टैक्स कन्सेशन के लिए एलीजीबल नहीं हैं। इसलिए यह ट्रस्टों और नॉन – गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन या वेलफ़ेयर सोसायटीज़ के लिए आवश्यक है जो फ़ेलो सिटीजन से डुनेट की सर्च कर रहे हैं इसलिए वे आगे जाकर 80 जी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लीकेशन कर सकें। प्रूफ के तौर पर रिकवायर्ड डॉक्यूमेंटेशन यदि आपने 80 जी सर्टिफिकेट के साथ किसी फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए डुनेट दिया है तो आपको रिटर्न एंटर करने के लिए जनरल डाकुमेंट के अलावा जमा करना आवश्यक है: मुद्रांकित रिसीप्ट – किए गए डुनेट के लिए मुहर लगी रिसीप्ट । जब भी किसी फंड या ट्रस्ट की ओर दान किया जाता है तो उन्हें एक रिसीप्ट देनी होगी। इसे सिक्योर रखें और एमाउंट के लिए कन्सेशन प्राप्त करने के लिए टैक्स एंटर करते टाइम इसे सबमिट करें। रिसीप्ट में ओर्गेनाइजेशन, नेम ,डेट और पैन नंबर की स्टैम्प होनी चाहिए । फॉर्म 58 – 100% कन्सेशन के साथ वेल्थ के लिए किए गए डुनेट के लिए ओर्गेनाइजेशन से फॉर्म 58 भी आवश्यक है। रिसीप्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर (80 जी सर्टिफिकेट नंबर ) भी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ओर्गेनाइजेशन से रिसीप्ट की नंबर हमेशा उन पर प्रिंटेड होती है। हालाँकि यदि आप इसे रिसीप्ट पर नहीं पाते हैं तो इसे टैक्स कन्सेशन के लिए एंटर करने के लिए कहें। 0 No Record Found