जीएसटी डिस्काउंट आइटम्स लिस्ट द्वारा Admin - अगस्त 12, 2020 Last Updated at: Aug 12, 2020 0 338 आपका बिजनेस नेचर यह सुनिश्चित करता है कि की आपको G S T के पेमेंट में डिस्काउंट मिलेगा या नहीं| यदि आपके बिजनेस में गुड्स की सेल या सर्विस का प्रोविज़न इंकलुड़ नही है तो आपको जीएसटी का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं फार्मर जैसे कई वर्गों को जीएसटी का पेयमेंट करने से छूट दी गई है। जीएसटी पंजीकरण से छूट पाने वाले करदाता हैं किसान थ्रेसहोल्ड छूट सीमा में आने वाले लोग माल और सेवाओं की नील-रेटेड / छूट की सप्लाई करने वाले लोग माल और सेवाओं की गैर-कर योग्य / गैर-जीएसटी आपूर्ति करने वाले लोग ऐसी गतिविधियाँ जो न तो सामानों की सप्लाई हैं और न ही सेवाओं की केवल आपूर्ति करने वाले लोग रिवर्स चार्ज के तहत कवर किए जाते हैं किसान एक व्यक्ति जो अपने खेत (फार्म ) से फ़ार्मिंग प्रोडक्ट की सप्लाई करता है उसे फार्मर कहा जाता है। इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है । सिड्स , फर्टिलाइजर , इर्रिगेशन जैसे एग्रीकल्चरल इनपुट्स ( इलेक्ट्रिक है ) की आवश्यकता है | मशीनरी और अन्य सभी एग्रीकल्चरल सर्विस को भी जीएसटी अरेंजमेंट के अंडर रखा गया है। थ्रेसहोल्ड कन्सेशन लिमिट में आने वाले लोग इसमें आएंगे कोई भी बिजनेस यूनिट जिसका एनुएल टर्न ओवर रु 20 लाख से कम है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से इन्हे छूट दी गई है। लेकिन असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (स्पेशल क्लास के स्टेट) जैसे स्टेट जहां लिमिट 10 लाख रुपये है। माल और सेवाओं की नील-रेटेड / छूट जो लोग जनरल गुड्स की सप्लाई के बिजनेस में लगे हुए हैं जीएसटी की कन्सेशन लिस्ट में हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं – सभी अनप्रोसेसड़ फूड्स जैसे गेहूं, चावल, रोटी, अनाज, दूध, सब्जियां, अंडे, मछली, मीट साल्ट आदि। लोकल ट्रेन और स्लीपर क्लास से यात्रा करें शिक्षा हेल्थकेयर (लेकिन दवाएं नहीं) लॉज और होटल जिनका कमरा 1,000 रुपये से कम है बच्चों के ड्राइंग की किताबें वर्मिलन , बिंदी , बैंगल्स आदि ऑनलाइन जीएसटी रेजिस्ट्रेशन माल और सेवाओं की गैर-कर योग्य वस्तुएं: पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोल नेचुरल गैस इलेक्ट्रिक हाई स्पीड डीजल लोगो के कंजप्शन के लिए वाइन एविएशन टरबाइन कुछ एक्टिविटीज़ जो न तो गुड्स की सप्लाई करती हैं और न ही सर्विस की एक एम्प्लोयी द्वारा सर्विसेस। कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा सेवाएं। वर्क एंड ड्यूटी – M L A , M P, म्युनिसिपालिटीज़ पंचायत, म्युनिसिपालिटीज़ और अन्य लोकल अधिकारी कान्स्टीच्युशनल पोस्ट पर बैठे लोग – एक निकाय में मेम्बर,चेयरमेन या डाइरेक्टर के रूप में लोग। अंतिम संस्कार सेवाएं (funeral services) बिल्डिंग और लैंड की सेल। एक्शन क्लेम (बेटिंग , लाटरिंग और गेंबलिंग केई अलावा)। केवल आपूर्ति करने वाले लोग रिवर्स चार्ज के अंडर कवर करते हैं 19 जून 2016 को नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 के मिडीएम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन लोगों को रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने से कन्सेशन दी है जो केवल टैक्सेबल वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई करने में लगे हुए हैं | टोटल टैक्स जिस पर रिवर्स चार्ज के बेसिस पर पेमेंट किया जाना है ऐसे गुड्स या सर्विस के रिसीवर । यह नोटिफिकेशन नंबर 22 जून 2016 को लागू हुई थी। कुछ बिजनेस गुड्स का निर्माण करते हैं या ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो जीएसटी के अंडर टैक्स योग्य नहीं हैं। कई कंपनियां और प्रोफेशनल सेवाएँ प्रदान करते हैं जो किसी भी GST स्लैब में जगह नहीं पाती हैं। इसलिए यह इंपोर्टेण्ट है कि आपको GST एक्ट के तहत सभी पे ऑन बेसिस के बारे में पता हो|