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ITR

चालान 280 से अपने आयकर का भुगतान कैसे करें

चालान 280, जिसे ITNS 280 के नाम से भी जाना जाता है, एक सरकारी फॉर्म है जिसका उपयोग करदाता स्व-मूल्यांकन कर (self-assessment tax), अग्रिम कर (advance tax), नियमित मूल्यांकन कर (regular assessment tax), और अतिरिक्त कर (surtax) का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। यह फॉर्म आपको आयकर विभाग को विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

चालान 280 क्या है?

चालान 280, जिसे ITNS 280 के रूप में भी जाना जाता है, एक मानक फॉर्म है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इन करों में शामिल हैं:

  • अग्रिम कर (Advance Tax): यह वह कर है जो आप वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित कर देयता के आधार पर भुगतान करते हैं।
  • स्व-मूल्यांकन कर (Self Assessment Tax): यह वह कर है जो आप अपनी आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय भुगतान करते हैं।
  • नियमित मूल्यांकन कर (Regular Assessment Tax): यह वह कर है जो आयकर विभाग द्वारा आपके ITR का आकलन करने के बाद निर्धारित किया जाता है।
  • अतिरिक्त कर (Surtax): यह वह अतिरिक्त कर है जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में लगाया जाता है।

चालान 280 का उपयोग कैसे करें?

चालान 280 का उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है:

ऑनलाइन:

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं या NSDL की वेबसाइट पर जाएं।
  2. “e-pay tax” विकल्प चुनें।
  3. चालान 280 फॉर्म भरें और आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  4. भुगतान ऑनलाइन करें।

ऑफलाइन:

  1. चालान 280 फॉर्म डाउनलोड करें या अपने निकटतम आयकर कार्यालय से प्राप्त करें।
  2. फॉर्म को भरें और आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  3. फॉर्म को अधिकृत बैंक में ले जाएं और भुगतान करें।

चालान 280 के लाभ

चालान 280 का उपयोग करने के कई लाभ हैं:

  • सुविधाजनक: आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक हो।
  • सुरक्षित: भुगतान प्रणाली सुरक्षित है और आपके वित्तीय विवरण की गोपनीयता बनाए रखती है।
  • समय बचाने वाला: ऑनलाइन भुगतान करने से आपका समय बचता है और आपको बैंक में कतार में नहीं लगना पड़ता।
  • कागजी कार्रवाई कम: चालान 280 का उपयोग करके आप कागजी कार्रवाई को कम कर सकते हैं, क्योंकि सभी भुगतान विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत होते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

चालान 280 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप आयकर विभाग की वेबसाइट या NSDL की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अपने कर सलाहकार से भी संपर्क कर सकते हैं।


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